मध्यप्रदेश / राज्य सेवा परीक्षा में 1 जनवरी 2019 से होगी आयु गणना, लोक सेवा आयोग को फैसला बदलने के निर्देश
- विज्ञापन में आयु गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में होने का जिक्र था
- आवेदकों ने सामान्य प्रशासन मंत्री से त्रुटि सुधरवाने की अपील की थी
Dainik Bhaskar
Dec 03, 2019, 07:43 PM IST
एजुकेशन डेस्क. मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के दौरान आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखते हुए तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
सामान्य प्रशासन मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि चूंकि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना 1 जनवरी 2018 की स्थिति में की गई थी, अतः राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा पूर्व में 27 नवंबर को प्रमुख सचिव कार्मिक को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। चूंकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2019 है अतः मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन से फैली गफलत
गोविंद सिंह को ऐसे निर्देश इसलिए देने पड़े क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर आयु गणना होने से कई आवेदकों की उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही थी, जिससे वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे।
आवेदकों ने की थी बदलाव की मांग
इस निर्णय से प्रभावित कई आवेदकों ने अलग-अलग माध्यमों से सामान्य प्रशासन मंत्री को बताया था कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा आयु गणना की तिथि 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 1 जनवरी 2020 लिख दी गई है। इससे कई पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए। जिसके बाद सिंह ने निर्देश जारी किए।

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